तो चली जायेगी सदन की सदस्यता


 

 




इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद कर दिया तो दूसरी ओर उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिये गये बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा के बाद उनकी विधायकी खत्म हो सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की दो विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव हो सकते हैं। उन्नाव दुष्कर्म के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। मंगलवार का दिन सेंगर के लिए अमंगल साबित होगा जिसमें बहस के बाद जल्द ही उनके लिए सजा मुकर्रर कर दी जाएगी। सजा का ऐलान होते ही सेंगर की विधायकी खत्म की जा सकती है। 

पहले भी ख़त्म हुई है सदस्यता 

इससे पहले हत्या के एक पुराने मामले में हमीरपुर सदर से बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव के बांगरमऊ से बीजेपी के टिकट पर विधायकी जीते थे। दुष्कर्म के आरोप तय होने के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है। दुसरे आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया गया है। 

झूठी सूचना पर भी गयी सदस्यता 

उम्र विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद कर दिया। चुनाव के वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी।अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव याचिका साल 2017 में बसपा नेता नबाव काजिम अली ने दाखिल की थी। सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम हैं। वर्ष 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी।




 


Featured Post

राष्ट्र निर्माण में शिल्पकार की भूमिका निभाता है श्रमिक: वैभव चतुर्वेदी चार सौ श्रमिकों को वैभव ने किया सम्मानित  दिया पंजीयन प्रमाण पत्र व ...