सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बस्ती के प्रभागीय निदेशक नवीन प्रकाश शाक्य ने बताया है कि बन्दर वन्य जीव प्राणी हैं। इन्हें किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ दिया जाना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बंदरों को किसी प्रकार की खाद्य सामग्री देने पर उक्त अधिनियम के तहत् सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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