कचहरी सीरियल ब्लास्ट का फैसला आया। आतंकी तारिक काजमी व मोहम्मद अख्तर उर्फ तारीक को उम्र कैद की सज़ा। विशेष न्यायाधीश एडीजे फर्स्ट अशोक कुमार ने सुनाई सजा। तीसरा आरोपी सज्जादउर रहमान साक्ष्य के अभाव में बरी। तारिक काजमी और मोहम्मद अख्तर को धारा 302,120 बी के तहत सुनाई गई उम्रकैद की सजा। धारा 307 में हुई 10 वर्ष की सजा।दोनों पर लगा 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना। एटीएस ने की थी मामले की विवेचना। 23 नवम्बर 2007 को फैजाबाद लखनऊ वाराणसी में हुआ था सीरियल ब्लास्ट। ब्लास्ट में एक अधिवक्ता समेत चार लोगों की हुई थी मौत। 26 लोग हुए थे घायल। मंडल कारागार में चल रही थी सुनवाई। मामले का एक आरोपी खालिद मुजाहिद की बाराबंकी जेल में हार्ट अटैक से हो चुकी है मौत।
फैजाबाद कचहरी कांड ; दो आतंकियों को उम्रकैद एक बरी
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