पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कोरोना वायरस प्रभावित जनपदों में लाॅकडाउन का कड़ाई से अनुपालन करने के दिये निर्देश दिए हैं। जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक लखनऊ, कानपुर, बस्ती, आगरा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उन्नाव, कन्नौज, संतकबीरनगर, मैनपुरी को चिन्हित हाॅट स्पाट क्षेत्रों में लाॅक डाउन का कड़ाई से अनुपालन करने एवं किसी भी दशा में वहां आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद में उपलब्ध फायर सर्विस के सभी टेण्डरों में पानी में डिसइन्फेक्टेण्ट मिलाकर तत्काल सेनिटाइजेशन की कार्यवाही चिकित्सा विभाग के सहयोग से अभियान चलाकर सुनिश्चित करायी जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सम्पूर्ण क्षेत्र में व्यापक छिड़काव सड़को इत्यादि पर करा दिया जाये और उच्चस्तर का सेनिटाइजेशन बनाकर रखा जाये। महानिदेशालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि लाॅकडाउन सम्पूर्ण रूप से लागू किया जाये एवं क्षेत्र में गहन पेट्रोलिंग थानों व 112 के वाहनों द्वारा 24 घण्टे सुनिश्चित करायी जाये। चिन्हित स्थानों में मजिस्ट्रेट के साथ सम्बन्धित पुलिस अधिकारी बराबर भ्रमणशील रहेगें और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलेगा।
लाॅकडाउन को कड़ाई से लागू कराने हेतु क्षेत्र के हर चौराहे पर पिकेट और फूट पेट्रोलिंग सघन रूप से करायी जाये।
शासकीय वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर सभी को कड़ाई से लाॅकडाउन का पालन करने के निर्देश लगातार प्रसारित किये जायेें।
हाट स्पाट क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखते हुये सेक्टर स्कीम कड़ाई से लागू रखी जाये।
चिन्हित क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक तथा राशन की दुकाने बंद रहेंगी और इसमें पड़ने वाले मकानों का सत्यापन करने हुये सूची बनायी जायेगी।
हाट स्पाट क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं में लगे हुये व्यक्तियों को छोड़कर सभी के पास निरस्त किये जायेें।
हाट स्पाट क्षेत्र में यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेंस वाहन से ले जाया जायेगा एवं किसी भी दशा में निजी वाहनों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
चिन्हित स्थान पर मात्र पुलिस, स्वास्थय विभाग एवं सफाई कर्मियों को ही प्रवेश करने दिया जाये।
इस क्षेत्र में मीडियाकर्मी सहित आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो भी लोग रहते हैं, उनकों वहां से काम पर जाने की अनुमति होगी।
चिन्हित क्षेत्र में लगाये गये लोक सेवक एवं पुलिस कर्मी कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तथा सुरक्षात्मक गियर यथा-फेस मास्क, ग्लब्ज इत्यादि धारण करेंगे और अपने को सेनिटाइज रखेंगे।
चिन्हित उक्त हाॅट स्पाट जनपदों सहित अन्य हाॅट स्पाट जनपदों में भी लाॅक डाउन के दृष्टिगत पूर्व में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।